सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि मेडिकल पाठ्यक्रमों की सीटें खाली न रहें। अदालत ने केंद्र सरकार का अनुरोध किया है कि राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक करके इस मुद्दे को हल करें।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मेडिकल पाठ्यक्रमों की सीटें खाली नहीं रह सकती हैं। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि राज्यों समेत संबंधित हितधारकों के साथ बैठक करें और इस मुद्दे को लेकर गठित की सिफारिशें मानें। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विस्वनाथन की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि ध्यान रखें कि सीटें खाली नहीं रह सकतीं। अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कालेजों में सुपर स्पेशियलटी सीटें खाली रहने के मामले को उठाया था। इसके बाद केंद्र ने एक
समिति के गठन का प्रस्ताव दिया, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता में राज्यों और निजी मेडिकल कालेजों के प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने की बात थी। अप्रैल माह में होगी अगली सुनवाई शुक्रवार को केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि हितधारकों की समिति गठित कर दी गई थी और इसने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। इस पर पीठ ने केंद्र सरकार से सभी हितधारकों संग चर्चा करके एक मजबूत योजना बनाने के लिए कहा और तीन माह के भीतर इस मामले को निपटाने का समय देते हुए अगली सुनवाई अप्रैल में किए जाने की बात कही। अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कालेजों की 1,003 सुपर स्पेशियलटी सीटों के खाली जाने को बेहद अफसोसजनक बताया था और कहा था कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि सुपर स्पेशियलटी डाक्टरों की कमी है और दूसरी तरफ इतनी मूल्यवान सीटें खाली रह जा रही हैं
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