कांवड़ यात्रा के दौरान खाने-पीने की दुकानों-ठेलों और ढाबों वालों को अपनी पहचान बताने वाले यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर आज सुनवाई होनी हैं.
सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से दिल्ली के बीच पड़ने वाले यात्रा मार्ग पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सामग्री बेचने वालों को अपनी पहचान घोषित करने के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर सोमवार को सुनवाई होनी है. इस मुद्दे पर अब तक टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, प्रोफेसर अपूर्वानंद और आकार पटेल के साथ-साथ एक एनजीओ ने भी अर्जी दाखिल की है.
यह मुस्लिम पुरुषों के अधिकारों को भी प्रभावित करता है जो अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है, क्योंकि इस आदेश से उनके रोजी रोटी पर असर पड़ेगा."यह आदेश 'अस्पृश्यता' की प्रथा का समर्थन करता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत स्पष्ट रूप से "किसी भी रूप में" वर्जित है.
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