सुप्रीम कोर्ट ने खानों पर टैक्स के मामले में रिव्यू याचिका खारिज कर दी

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सुप्रीम कोर्ट ने खानों पर टैक्स के मामले में रिव्यू याचिका खारिज कर दी
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सुप्रीम कोर्ट ने खदानों और खनिज युक्त भूमि पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों के पास है, इस फैसले को चुनौती देने वाली रिव्यू याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खनिज युक्त भूमि और खदानों पर टैक्स लगाने का विधायी अधिकार राज्यों के पास है। अब कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उस फैसले को रिव्यू करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 25 जुलाई को आदेश पारित किया था। कोर्ट के उक्त आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित अन्य जज ने चैंबर में अर्जी को देखने के बाद खारिज कर दी और कहा कि इसमें मेरिट नहीं है।25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा था कि...

याचिकाओं का अध्ययन करने के बाद रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नियमावली 2013 के आदेश 47 नियम एक के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला स्थापित नहीं किया गया है। इसलिए पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाती हैं। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, जिन्होंने 25 जुलाई के फैसले में बहुमत से असहमति जताते हुए कहा था कि केवल केंद्र के पास खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति है, ने पुनर्विचार याचिकाओं पर भी एक अलग आदेश दिया।संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व में आठ न्यायाधीशों ने...

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