सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में जमानती वारंट पर जताई नाराजगी

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सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में जमानती वारंट पर जताई नाराजगी
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सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जमानती वारंट जारी करने पर नाराजगी जताई है और कहा है कि यह अर्ध-आपराधिक प्रकृति के मामलों में अनुचित है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम ( डीवी एक्ट ), 2005 के तहत जमानती वारंट जारी करने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीवी एक्ट के तहत मामलों में अदालत ने कहा कि डीवी अधिनियम के तहत मामलों में जमानती वारंट जारी करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये अर्ध-आपराधिक (quasi-criminal) प्रकृति के होते हैं। अदालत ने कहा कि जब तक प्रोटेक्शन आदेश का उल्लंघन न हो तब तक इनके कारण कोई दंडात्मक प्रभाव नहीं पड़ता ऐसे में जमानती वारंट जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने

घरेलू हिंसा से महिलाओं के लिए बनाए गए डीवी एक्ट के तहत मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जमानती वारंट जारी करने की आलोचना की। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस बात को कहने के लिए विवश है कि डीवी अधिनियम के प्रावधानों के तहत दायर एक आवेदन में ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानती वारंट जारी करने का कोई औचित्य नहीं था। ऐसे में मजिस्ट्रेट द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ जमानती वारंट जारी करना पूरी तरह से अनुचित था। सुनवाई के दौरान याची के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास एक विशेष रूप से सक्षम (सुनने की क्षमता में बाधित) नाबालिग पुत्र है। वह बेरोजगार है और अपनी जीविका के लिए पूरी तरह अपने पिता पर निर्भर है। यह भी बताया गया कि निचली अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी जमानती वारंट को अनुचित ठहराया। याचिकाकर्ता महिला ने यह भी कहा कि यह केस तीस हजारी कोर्ट में पेंडिंग है जिसे लुधियाना ट्रांसफर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला के पति ने तलाक की अर्जी दाखिल की थी वह पहले ही लुधियाना ट्रांसफर की जा चुकी है ऐसे में मौजूदा अर्जी को भी स्वीकार की जाती है और केस ट्रांसफर करने का निर्देश दिया जाता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा हो तो उसका लाभ दोनों पक्षकारों को मिले

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घरेलू हिंसा डीवी एक्ट जमानती वारंट सुप्रीम कोर्ट नाराजगी

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