सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक संगीत गायक टीएम कृष्णा को एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार पाने वाले के रूप में मान्यता देने या पेश करने पर रोक लगा दी है.
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मशहूर कर्नाटक संगीत गायक टीएम कृष्णा को महान गायिका और भारत रत्न से सम्मानित एमएस सुब्बुलक्ष्मी के नाम पर स्थापित पुरस्कार पाने वाले के रूप में मान्यता देने या पेश करने पर रोक लगा दी. न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में निर्देश दिया कि कर्नाटक गायक टीएम कृष्णा को द हिंदू संगीत कलानिधि एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार पाने वाले के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए.
यह आदेश कृष्णा को द हिंदू द्वारा स्थापित और संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कार के एक दिन बाद आया. जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने बेंगलुरु निवासी वी. श्रीनिवासन की याचिका पर यह अंतरिम आदेश पारित किया, जिन्होंने दावा किया है कि वह दिवंगत गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी के पोते हैं. कृष्णा को यह पुरस्कार शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट की एक पीठ द्वारा एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए अंतरिम निषेधाज्ञा, जिसने संगीत अकादमी और द हिंदू को उन्हें पुरस्कार देने से रोक दिया था, खारिज किए जाने के बाद दिया गया था. हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘यह स्पष्ट होना चाहिए कि संगीत अकादमी की एक शानदार विरासत है. संगीत की दुनिया में उनके योगदान को सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त है. हिंदू समूह की भी यही प्रतिष्ठा है. अंतरिम आदेश को संगीत अकादमी या हिंदू या टीएम कृष्णा की गायन क्षमता पर टिप्पणी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.’ हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पीठ ने कहा, ‘चूंकि पुरस्कार 15 दिसंबर को ही दिया जा चुका है, इसलिए अंतरिम उपाय के रूप में हम यह कहना उचित समझते हैं कि प्रतिवादी (टीएम कृष्णा) को संगीत कलानिधि एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें खुद को उपरोक्त पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में पेश करने से भी रोका जाता है.’ याचिकाकर्ता श्रीनिवासन के वकील ने आरोप लगाया था कि कृष्णा ने एमएस सुब्बुलक्ष्मी के बारे में ‘घटिया’ और ‘महिला विरोधी’ टिप्पणियां की थीं. एमएस सुब्बुलक्ष्मी का साल 2004 में निधन हो गया थ
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