सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चश्मदीद का बयान विरोधाभासी हो तो उसे अहम सुबूत न माना जाए

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चश्मदीद का बयान विरोधाभासी हो तो उसे अहम सुबूत न माना जाए
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चश्मदीद का बयान विरोधाभासी हो तो उसे अहम सुबूत न माना जाए SupremeCourt gujarathighcourt

अगर स्थितियों को लेकर कोई शक न हो तो प्रत्यक्षदर्शी गवाह का बयान किसी भी घटना का सबसे अच्छा सुबूत होता है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी का बयान अन्य सुबूतों से साम्य स्थापित न करता हो तो उसकी स्थिति बदल जाती है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने हत्या मामले में चार दोषियों की उम्रकैद की सजा को बहाल करते हुए कही है।जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा, यह इकलौता मामला है जिसमें मेडिकल सुबूतों और प्रत्यक्षदर्शी के बयान में फर्क है। ऐसे में प्रत्यक्षदर्शी के बयान को अविश्वसनीय माना जा सकता है।...

उसके साथ मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति हमले में बच गया था और बाद में उसी ने प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर अदालत में बयान दिया था। हमले में लोहे के पाइप, सरिया और डंडों का इस्तेमाल किया गया था। इससे पीड़ि‍त को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई थी। बाद में मेडिकल रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शी गवाह के बयान में विरोधाभास पाया गया। इसी का फायदा आरोपितों को हाईकोर्ट में मिला था, लेकिन शीर्ष न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट...

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