रोहतगी ने बताया कि कंपनी ने कोर्ट में अनुरोध भी किया कि उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। हालांकि कोर्ट ने इसमें कोई राहत देने से भी इंकार कर दिया।
समायोजित सकल आय बकाया मामले में उच्चतम न्यायालय ने वोडाफोन को बड़ा झटका दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी द्वारा सोमवार को 2,500 करोड़ रुपये तथा शुक्रवार तक 1,000 करोड़ रुपये का सांविधिक बकाया चुकाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके अलावा न्यायालय ने कंपनी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने से भी उसे राहत नहीं दी है। वोडाफोन की तरफ से अधिवक्ता मुकुल रोहतगी कोर्ट में पेश हुए। मुकुल रोहतगी ने कंपनी की ओर से दिए गए प्रस्ताव में सोमवार तक 2500 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने और शुक्रवार तक अन्य...
बाद सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों पर सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार रात 11.
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