सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक पार्टियों को निर्देश, वेबसाइट पर अपलोड करें दागियों को चुनने की वजह

इंडिया समाचार समाचार

सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक पार्टियों को निर्देश, वेबसाइट पर अपलोड करें दागियों को चुनने की वजह
इंडिया ताज़ा खबर,इंडिया मुख्य बातें
  • 📰 Amar Ujala
  • ⏱ Reading Time:
  • 35 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 51%

सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक पार्टियों को निर्देश, वेबसाइट पर अपलोड करें दागियों को चुनने की वजह SupremeCourt PoliticalParties criminalcandidates BJP4India INCIndia

- फोटो : सोशल मीडियाउच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के कारणों को अपलोड करें। अदालत ने यह फैसला इसलिए दिया है क्योंकि पिछले चार राष्ट्रीय चुनावों में राजनीति के अपराधीकरण में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। शीर्ष अदालत का कहना है कि राजनीतिक पार्टियों को 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर विवरण अपलोड करना अनिवार्य होगा। पार्टियों को चुनाव आयोग को 72 घंटे के भीतर ब्यौरा देना...

उच्चतम न्यायालय का कहना है कि यदि राजनीतिक दल आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वह अवमानना के उत्तरदायी होंगे। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा है कि यदि राजनीतिक पार्टियां आदेश का पालन करने में विफल रहती हैं तो वह अदालत में अवमानना याचिका दायर करे। जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा आठ और के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई विधायिका सदस्य हत्या, दुष्कर्म, अस्पृश्यता, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करना, भारतीय संविधान का अपमान करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात या निर्यात करना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना जैसे अपराधों में लिप्त होता है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा और छह वर्ष की अवधि के लिये अयोग्य घोषित कर दिया...

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

Amar Ujala /  🏆 12. in İN

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

सुप्रीम कोर्ट का पार्टियों को निर्देश- बताना होगा, क्यों दिया क्रिमिनल को टिकट?सुप्रीम कोर्ट का पार्टियों को निर्देश- बताना होगा, क्यों दिया क्रिमिनल को टिकट?अदालत के फैसले के अनुसार, सभी राजनीतिक दलों को उम्मीदवार घोषित करने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी देनी होगी (AneeshaMathur )
और पढो »

राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश- उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड वेबसाइट पर डालना होगाराजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश- उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड वेबसाइट पर डालना होगासुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजनीतिक दलों को आदेश दिया है कि सभी उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं. कोर्ट ने आगाह किया कि अगर इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है. | nation News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी
और पढो »

16 को रामलीला मैदान में शपथ लेंगे केजरीवाल, पूरी दिल्ली को न्योता16 को रामलीला मैदान में शपथ लेंगे केजरीवाल, पूरी दिल्ली को न्योताDelhiElections2020 | शपथ ग्रहण समारोह के लिये ArvindKejriwal ने पूरी दिल्ली को न्योता दिया है। लाइव अपडेट्स पढ़ें
और पढो »

14 फरवरी को पुलवामा शहीदों को ऐसे याद करेगा CAPF14 फरवरी को पुलवामा शहीदों को ऐसे याद करेगा CAPF
और पढो »

हार के बाद बोले जेपी नड्डा- बीजेपी को जनादेश मंजूर, केजरीवाल को बधाईहार के बाद बोले जेपी नड्डा- बीजेपी को जनादेश मंजूर, केजरीवाल को बधाई
और पढो »

Bigg Boss 13: माहिरा शर्मा को नहीं BB ट्रॉफी जीतने की तमन्ना, कहा- पारस को जिताऊंगीBigg Boss 13: माहिरा शर्मा को नहीं BB ट्रॉफी जीतने की तमन्ना, कहा- पारस को जिताऊंगीBigg Boss 13 माहिरा शर्मा से पूछा गया कि अगर फाइनल कंटेस्टेंट वो और पारस होंगे तो वे क्या करेंगी? जवाब में माहिरा ने कहा कि उन्हें ट्रॉफी जीतने की तमन्ना नहीं है. अगर ट्रॉफी मिल जाए तो वो किस्मत है.
और पढो »



Render Time: 2025-02-25 22:10:50