सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में अब्बास अंसारी की जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बनाने की यूपी सरकार की योजना पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। दरअसल अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वे अब्बास अंसारी की याचिका पर जल्द सुनवाई करें। क्या है मामला गौरतलब है कि साल 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की जमीन को अवैध मानते हुए बुलडोजर चला दिया था। यह जमीन कथित तौर पर मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम पर है, जिनमें अब्बास अंसारी भी शामिल है। इस जमीन...
रहे हैं कि उनका स्वामित्व है। अदालत ने कहा कि यदि तीसरे पक्ष को इस जमीन पर अधिकार दे दिया गया तो इससे याचिकाकर्ता को वो नुकसान होगा, जिसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। ऐसे में सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई होने तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। अब्बास अंसारी ने याचिका में कही ये बातें अब्बास अंसारी ने याचिका में दावा किया है कि उनके दादा ने जियामऊ में एक भूखंड में हिस्सा खरीदा था, जिसे 9 मार्च, 2004 को पंजीकृत किया गया था। कथित तौर पर उस संपत्ति को उन्होंने अपनी पत्नी राबिया...
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