सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से सात साल से कम सजा और छोटे अपराधों के मामलों में अनावश्यक गिरफ्तारी को रोकने के लिए जवाब मांगा है। इसके अलावा, उन्होंने पुलिस द्वारा की गई इस तरह के मामलों में कार्रवाई का विवरण प्राप्त करने का आदेश दिया है। इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल...
इंदौर: सात साल से कम सजा और छोटे अपराधों के मामलों में अनावश्यक गिरफ्तारी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। उन्होंने पुलिस द्वारा की गई इस तरह के मामलों में कार्रवाई का विवरण प्राप्त करने का आदेश दिया है। राज्य सरकारों को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया गया है, जो अगली सुनवाई के पहले जमा की जाएगी।Indore News: BJP नेता अक्षय कांति बम की बढ़ी मुश्किलें, 17 साल पुराने मामले में कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी...
गिरफ्तारी नहीं करने सहित कई बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की है। इसी मामले में शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने मप्र सहित अन्य राज्यों से फाइनल रिपोर्ट मांगी थी। न्यायालय ने कोरोना काल में भी राज्यों को गाइडलाइन का पालन करने और उसकी रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए थे।MP News: नर्सिंग छात्रों के लिए गुड न्यूज, कॉलेज परीक्षा मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को दिया बड़ा आदेशइंदौर की बात करें तो यहां पुलिस इस गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है। छोटे-छोटे मामलों में भी लोगों को यहां थाने लाकर बैठाया जा रहा है और...
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