कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद को जमानत पर रिहा करने का आदेश देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है. इससे पहले बेंगलुरु हाईकोर्ट ने भी उनको जमानत देने से इनकार कर दिया था.
इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को प्रज्वल रेवन्ना ने सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है. जेडीएस नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न के तीन मामले दर्ज हैं. इनके अलावा उन पर कई महिलाओं से बलात्कार के भी आरोप हैं. इस मामले के सामने आने के बाद कर्नाटक सहित पूरे देश में सनसनी फैल गई थी. उस वक्त लोकसभा चुनाव हो रहा था. ऐसे में इस खुलासे के तुरंत बाद प्रज्वल देश छोड़कर भाग गए थे. लेकिन कुछ महीनों के बाद वापस लौट आए थे.
चौथा केस एक महिला के यौन उत्पीड़न, पीछा करने और धमकी देने के आरोप में दर्ज है. इसमें हासन से पूर्व भाजपा विधायक प्रीतम गौड़ा सहित तीन लोगों का भी नाम है. इन पर यौन उत्पीड़न के दौरान प्रज्वल द्वारा खींची गई तस्वीरों को शेयर करने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, "एसआईटी ने प्रज्वल और तीन अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 355ए, 354बी, 354 डी, 506 और आईटी एक्ट की धारा 66 ई के तहत केस दर्ज किया है.
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