सेबी ने SME IPO के लिए नियमों को सख्त कर दिया है, जिसमें OFS की सीमा 20% तक सीमित कर दी गई है और शेयरहोल्डर्स अपनी मौजूदा हिस्सेदारी का 50% से अधिक हिस्सा नहीं बेच सकेंगे.
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों ( SME ) के लिए नियमों को सख्त कर दिया है. सेबी की तरफ से यह सख्ती ऐसी कंपनियों के लिए की गई है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होने का प्लान कर रही हैं. सेबी की तरफ से मर्चेंट बैंकर के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं. म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के लिए नए फंड ऑफर (NFO) के जरिए जुटाए गए पैसे को यूज करने की टाइम लिमिट तय की है.
इसके अलावा, सेबी ने बिक्री पेशकश (OFS) को सीमित करने का फैसला किया है और प्रवर्तकों के लिए स्टेप बॉय स्टेप 'लॉक-इन' पेश किया है. सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इसको लेकर फैसला किया गया.सेबी की तरफ से दिए गए बयान के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिबेंचर ट्रस्टी, ESG रेटिंग प्रोवाइडर, इनविट्स, रीट्स और एसएम रीट्स के लिए कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सुधारों को मंजूरी दी. इसके अलावा अनुमोदित सुधारों का मकसद SME को अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड देना और निवेशकों के हितों की रक्षा करते हुए जनता से पैसा जुटाने का मौका देना है. इस बारे में बोर्ड ने सेबी (ICDR) विनियम, 2018 और सेबी (LODR) विनियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी. यह कदम SME के इश्यू बढ़ने के बाद उठाया गया है
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