सैनिक की पत्नी के साथ बदसलूकी, BSF कॉन्स्टेबल की बर्खास्तगी बरकरार, HC ने कहा- वर्दी की इज्जत से खिलवाड़ माफ नहीं

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सैनिक की पत्नी के साथ बदसलूकी, BSF कॉन्स्टेबल की बर्खास्तगी बरकरार, HC ने कहा- वर्दी की इज्जत से खिलवाड़ माफ नहीं
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बीएसएफ कॉन्स्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए कहा कि अनुशासित और वर्दीधारी सेवा में रहते हुए अपने ही सहकर्मी की पत्नी की इज्जत से खिलवाड़ करने का प्रयास करना क्षमा योग्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी को हटाने से संबंधित सभी मामले कठिनाई उत्पन्न करते हैं लेकिन केवल इसी आधार पर सजा को कम करना उचित नहीं...

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बीएसएफ कॉन्स्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया है कि न्यायालय को ‘गलत सहानुभूति’ से निर्देशित नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी को हटाने से संबंधित सभी मामले कठिनाई उत्पन्न करते हैं, लेकिन केवल इसी आधार पर सजा को कम करना उचित नहीं होगा। मामला सीमा सुरक्षा बल के पूर्व कॉन्स्टेबल जगपाल शर्मा का था, जिसे जम्मू एवं कश्मीर में तैनाती के दौरान अपने साथी कॉन्स्टेबल की पत्नी की शील भंग करने की कोशिश के आरोप में बर्खास्त...

खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को 1998 में बीएसएफ में नियुक्त किया गया था और 16 वर्षों तक सेवा में रहा। लेकिन 17 अक्टूबर 2013 की रात को जम्मू-कश्मीर में बीएसएफ की 32वीं बटालियन के मुख्यालय में तैनाती के दौरान उसने अपने साथी कॉन्स्टेबल की पत्नी पर शील भंग करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग किया और जबरन उसके घर में घुसा। इस पर उसे दो आरोपों में दोषी ठहराया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि सेवा से बर्खास्तगी की सजा अत्यधिक कठोर और अनुपातहीन है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर...

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