स्वाति मालीवाल केस : तीस हजारी कोर्ट से बिभव कुमार को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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स्वाति मालीवाल केस : तीस हजारी कोर्ट से बिभव कुमार को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Swati Maliwal Assaulted Arvind KejriwalBibhav Kumar Arrested
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स्वाति मालीवाल केस में बिभव कुमार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. साथ ही याचिका को खारिज कर दिया.

नई दिल्ली: स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. बिभव कुमार की अग्रिम ज़मानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुनवाई के दौरान एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया बिभव कुमार गिरफ्तार हो चुके हैं. लिहाजा, कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका निष्प्रभावी हो गई है.

बिभव कुमार के लिए वरिष्ठ वकील एन हरिहरण पेश हुए. वहीं, आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के हेड संजीव नासियार भी तीस हजारी कोर्ट पहुंचे थे.बिभव कुमार के वकील एन हरिहरन ने अपनी दलील पूरी की. इसके बाद सरकारी वकील ने कहा कि बिभव के वकील ने जो तथ्य रखे है, वो एकतरफा तस्वीर है. बिना जांच अधिकारी का जवाब आए कोर्ट को कोई राहत देने का फैसला नहीं लेना चाहिए. जांच अधिकारी का जवाब आने के बाद तय होगा कि केस के असल तथ्य क्या है?कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि शनिवार को हमे आपको परेशान करना पड़ा.

हरिहरन ने कोर्ट से कहा कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक़ स्वाति ने अपॉइंटमेंट नहीं लिया था और ये सीएम की सिक्योरिटी में सेंध है. सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे. अगर स्वाति के साथ कोई मारपीट होती तो वह चिल्लाती तो वहां मौजूद लोग सुनते जहां पर घटना हुई है वहां पर CCTV मौजूद था. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया. दिल्ली पुलिस की टीम शनिवार दोपहर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची, जहां से वह बिभव कुमार को अपने साथ ले गई.

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