स्वास्थ्य मंत्रालय ने बदला ग्रीन जोन का नियम, अब 21 दिनों का फॉर्मूला लागू

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ग्रीन ज़ोन के नियम में स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया बदलाव Coronavirus Corona Lockdown (Milan_reports)

कोरोना संकट के कारण लगाए गए लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने वाला है. इससे पहले पहले 28 दिनों में नया केस नहीं आने पर ग्रीन जोन का दर्जा मिलता था.

स्वास्थ्य मंत्रालय के नए वर्गीकरण के अनुसार, एक जिले को ग्रीन जोन के रूप में माना जाएगा, अगर पिछले 21 दिनों में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है. मंत्रालय ने देश के 319 जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया है. वहीं, 134 जिले रेड जोन और 284 जिले ऑरेंज जोन घोषित किए गए हैं.दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद सहित सभी मेट्रो शहर को रेड जोन घोषित किया गया है.

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