सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड नहीं होगी. हम बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन बनाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस को लेकर बड़ा दखल दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक देश भर में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है. हालांकि यह आदेश पब्लिक रोड, गली, वाटर बॉडी, फुटपाथ, रेलवे लाइन आदि पर अवैध कब्जों पर लागू नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में बुलडोजर न्याय का महिमामंडन और दिखावे को इजाजत नहीं दी जा सकती है. साथ ही अदालत ने कहा कि हम बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन बनाएंगे. इस मामले में अगली सुनवाई एक अक्‍टूबर को होगी.
protocol+o;d.head.appendChild;});अगली तारीख तक ध्‍वस्‍तीकरण पर रहेगी रोक साथ ही उन्‍होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे निर्देश होंगे, उन्हें दिशा-निर्देश कहा जा रहा है. अगली तारीख तक अदालत की अनुमति के बिना ध्वस्तीकरण पर रोक होनी चाहिए. सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने अदालत को बताया कि हर दिन तोड़फोड़ हो रही है. वहीं एसजी तुषार मेहता ने कहा कि 2022 में नोटिस दिया गया और उसके बाद कार्रवाई की गई. इस बीच अपराध किए गए.
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