Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश को लेकर शुक्रवार को दिल्ली सरकार से सवाल किए. जस्टिस अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि हमारे लिए यह मान लेना बहुत मुश्किल है कि दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश रोक दिया गया है.
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हलफनामे पर नाराजगी जताई. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह दिल्ली सरकार के हलफनामे से संतुष्ट नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री प्वाइंट पर लापरवाही को लेकर भी नाराजगी जताई. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आप हमें बताएं कि ट्रकों और मालवाहक वाहनों के प्रवेश को आप कैसे रोक रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया कि दिल्ली सरकार के हलफनामे से अदालत संतुष्ट नहीं.
कोर्ट ने प्रदूषण में चिंताजनक वृद्धि रोकने के लिए कड़े कदम उठाने में विलंब पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली-एनसीआर राज्यों को ग्रैप-4 के तहत प्रतिबंध लागू करने के लिए तुरंत टीम गठित करने का 18 नवंबर को निर्देश दिया था और कहा था कि अगला आदेश दिए जाने तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली सरकार के हलफनामे से संतुष्ट नहीं हैं. दिल्ली- NCR में वायु प्रदूषण मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया.
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