हरियाणा विधानसभा में विधायकों की 15% से अधिक मंत्री बनाए जाने पर हाईकोर्ट ने सुनवाई तय की है। याचिकाकर्ता ने संविधान संशोधन का उल्लंघन का आरोप लगाया है।
हरियाणा विधानसभा में कुल विधायकों के 15 फीसदी से ज्यादा मंत्री बनाए जाने के खिलाफ दायर एक याचिका पर हाईकोर्ट 28 जनवरी को सुनवाई करेगा। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व केंद्र से जवाब तलब किया हुआ है। कोर्ट ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई पर अपना पक्ष रखने का भी आदेश दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मंत्रिमंडल के गठन में संविधान संशोधन का उल्लंघन हुआ है। संविधान के 91वें संशोधन के तहत राज्य में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं
हो सकती है। हरियाणा विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 90 है। ऐसे में संविधान के संशोधन के अनुसार कैबिनेट में अधिकतम मंत्री 13.5 हो सकते हैं। लेकिन हरियाणा में इस समय 14 मंत्री हैं, जो कि संविधान के संशोधन का उल्लंघन है
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