पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नगर परिषद कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन देने का आदेश दिया है। यह फैसला अदालत ने नगर परिषद जींद के कर्मचारियों के याचिका पर सुनाया है। अदालत ने तीन महीने के भीतर इस धनराशि का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। पढ़ें आखिर क्या है पूरा मामला...
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के तहत नगर परिषद, जींद के कर्मचारियों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने नगर परिषद कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन देने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि वेतन में अंतर की राशि तीन महीने के भीतर संबंधित प्राधिकरण द्वारा कर्मचारियों को दी जाए। जानें क्या है मामला? यह मामला उन कर्मचारियों से जुड़ा है, जिन्हें शुरू में नगर परिषद, जींद द्वारा नियुक्त किया गया था और...
अप्रैल 1999। याचिका के दौरान, राज्य सरकार ने तर्क दिया कि वेतन का अंतर नगर परिषद द्वारा चुकाया जाना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी शुरू में नगर परिषद द्वारा नियुक्त किए गए थे। वहीं, नगर परिषद ने दावा किया कि प्रतिनियुक्ति के दौरान कर्मचारियों को वेतन राज्य सरकार से मिला था, इसलिए यह राशि राज्य सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। यह भी पढ़ें- हरियाणा में भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, कोरोना काल में हुए रजिस्ट्री घोटाले की फिर खुलेगी फाइल; तैयार हो रही है लिस्ट 3 महीने के भीतर भुगतान करने का आदेश जस्टिस जगमोहन...
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