केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार के पारित दो कानूनों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। ये कानून संगठित अपराध नियंत्रण और शवों के साथ प्रदर्शन पर रोक लगाने से संबंधित थे। कांग्रेस ने इन दोनों कानूनों का विरोध किया था। राज्य सरकार अब इनमें संशोधन करेगी या इन्हें दोबारा पेश नहीं...
चंडीगढ़ : केंद्र सरकार ने हरियाणा को झटका दिया है। हरियाणा सरकार की ओर से पास किए गए दो कानूनों को केंद्र ने स्वीकृति प्रदान नहीं की है। यह दोनों कानून पूर्व मनोहर सरकार के कार्यकाल के दौरान विधानसभा में पारित करके भेजे गए थे। केंद्र सरकार की जरूरी संशोधन का सुझाव देकर लौटाए गए कानूनों को सरकार सोमवार को विधानसभा में वापस लेगी। पहला कानून, हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 से जुड़ा है और दूसरा हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल आफ डेड बॉडी बिल 2024 है।राज्य सरकार अब इन दोनों बिलों को वापस लेने के...
सरकार के कार्यकाल के आखिरी दिनों में पास किये गए थे। हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 का विरोध असंध के तत्कालीन कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने विरोध किया था, जबकि हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल 2024 का विरोध सदन के बाहर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने किया था।हरियाणा विधानसभा में हुआ था हंगामाहरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 जब पास हुआ था, तब मनोहर लाल राज्य के मुख्यमंत्री थे। इस बिल के पेश होने के दौरान विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन जबरदस्त हंगामा हुआ था। इस...
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