हल्द्वानी हिंसा: आरोपी अब्दुल मलिक को जारी 2.44 करोड़ की वसूली नोटिस पर लगी रोक, हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

Haldwani Violence Accuse Abdul Malik Relief समाचार

हल्द्वानी हिंसा: आरोपी अब्दुल मलिक को जारी 2.44 करोड़ की वसूली नोटिस पर लगी रोक, हाई कोर्ट का बड़ा आदेश
Haldwani Violence NewsUttarakhand High Cout Haldwani ViolenceAbdul Malik Relief From Uttarakhand High Court
  • 📰 NBT Hindi News
  • ⏱ Reading Time:
  • 26 sec. here
  • 11 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 45%
  • Publisher: 51%

Haldwani Violence News: हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उसके खिलाफ जारी 2 करोड़ 44 लाख रुपये की वसूली के नोटिस पर रोक लगा दी है। धामी सरकार ने हल्द्वानी हिंसा पर कड़ा रुख दिखाया था। इसके बाद नगर निगम की ओर से सरकारी संपत्ति को क्षति मामले में वसूली का नोटिस जारी किया गया...

हल्द्वानी: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक को बड़ी राहत दे दी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में भड़की हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक में याचिका दायर की थी। इस याचिका में नगर निगम की ओर से भेजे गए 2.

44 करोड़ रुपये की रिकवरी का नोटिस भेजा था। नोटिस में तामील के तीन दिनों के भीतर जुर्माना राशि को जमा करने को कहा गया था।याचिकाकर्ता की ओर इस मामले में हाई कोर्ट में अपील की गई। अब्दुल मलिक की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि नगर निगम का नोटिस अनुचित है। याचिका में कहा गया कि आरोपी पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। उन पर चल रहे मामले कोर्ट में लंबित हैं। जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उनसे वसूली नहीं की जा सकती है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद फैसला उनके पक्ष में दिया...

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

Haldwani Violence News Uttarakhand High Cout Haldwani Violence Abdul Malik Relief From Uttarakhand High Court Nainital News Haldwani Violence Uttarakhand News हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक को राहत हल्द्वानी न्यूज उत्तराखंड न्यूज

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट से हल्द्वानी दंगे के आरोपी अब्दुल मलिक को राहत, कोर्ट ने 2.44 करोड़ के वसूली नोटिस पर लगाई रोकबनभूलपुरा हिंसा: यह मामला 8 फरवरी की उस घटना से जुड़ा है जब बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम और आम लोगों के बीच तनाव पैदा हो गया था।
और पढो »

उत्तराखंड हाईकोर्ट से हल्द्वानी दंगे के आरोपी को बड़ी राहत, 2.44 करोड़ के रिकवरी नोटिस पर लगाई रोकउत्तराखंड हाईकोर्ट से हल्द्वानी दंगे के आरोपी को बड़ी राहत, 2.44 करोड़ के रिकवरी नोटिस पर लगाई रोकउत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे के आरोपी अब्दुल मलिक को नगर निगम की ओर से भेजे गए 2.44 करोड़ की वसूली के नोटिस पर सुनवाई की. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रिकवरी नोटिस पर रोक लगा दी है.
और पढो »

'शादी में अप्राकृतिक संबंध क्राइम नहीं...' हाई कोर्ट ने रद्द कर दी पति के खिलाफ दर्ज FIR'शादी में अप्राकृतिक संबंध क्राइम नहीं...' हाई कोर्ट ने रद्द कर दी पति के खिलाफ दर्ज FIRआरोपी शख्स ने अपनी पत्नी की शिकायत पर अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
और पढो »

झारखंड में 26 हजार सहायक आचार्यों की नियुक्ति परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, 'बगैर अनुमति नहीं जारी करें रिजल्ट'झारखंड में 26 हजार सहायक आचार्यों की नियुक्ति परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, 'बगैर अनुमति नहीं जारी करें रिजल्ट'झारखंड में 26 हजार सहायक आचार्यों की नियुक्ति परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश
और पढो »

Hemant Soren: 'तब तक तो खत्म हो जाएंगे चुनाव...', केजरीवाल का हवाला देकर सिब्बल ने सोरेन मांगी जमानत; SC ने यह दलील सुनते ही दे दी यह तारीखHemant Soren: 'तब तक तो खत्म हो जाएंगे चुनाव...', केजरीवाल का हवाला देकर सिब्बल ने सोरेन मांगी जमानत; SC ने यह दलील सुनते ही दे दी यह तारीखहेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत पर तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे वकील कपिल सिब्बल से कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बगैर आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया और सिब्बल के अनुरोध पर मामले को 17 मई को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश...
और पढो »

'न वोट डाला, न प्रचार में हिस्सा लिया और न ही संगठन के काम में रुचि...', जयंत सिन्हा को बीजेपी ने भेजा नोटिस'न वोट डाला, न प्रचार में हिस्सा लिया और न ही संगठन के काम में रुचि...', जयंत सिन्हा को बीजेपी ने भेजा नोटिसभारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को कारण बताओं नोटिस जारी किया है और इस नोटिस पर दो दिन के अंदर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.
और पढो »



Render Time: 2025-02-16 03:11:19