Haldwani Violence News: हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उसके खिलाफ जारी 2 करोड़ 44 लाख रुपये की वसूली के नोटिस पर रोक लगा दी है। धामी सरकार ने हल्द्वानी हिंसा पर कड़ा रुख दिखाया था। इसके बाद नगर निगम की ओर से सरकारी संपत्ति को क्षति मामले में वसूली का नोटिस जारी किया गया...
हल्द्वानी: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक को बड़ी राहत दे दी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में भड़की हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक में याचिका दायर की थी। इस याचिका में नगर निगम की ओर से भेजे गए 2.
44 करोड़ रुपये की रिकवरी का नोटिस भेजा था। नोटिस में तामील के तीन दिनों के भीतर जुर्माना राशि को जमा करने को कहा गया था।याचिकाकर्ता की ओर इस मामले में हाई कोर्ट में अपील की गई। अब्दुल मलिक की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि नगर निगम का नोटिस अनुचित है। याचिका में कहा गया कि आरोपी पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। उन पर चल रहे मामले कोर्ट में लंबित हैं। जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उनसे वसूली नहीं की जा सकती है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद फैसला उनके पक्ष में दिया...
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