दिल्ली हाई कोर्ट ने मुखर्जी नगर के बहुमंजिला सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को खतरनाक घोषित करने के दिल्ली नगर निगम के निर्णय को बरकरार रखा है और सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट बनाने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को इमारत को गिराकर दोबारा निर्माण करने का आदेश दिया है। अदालत ने अब भी अपार्टमेंट में रहने वाले निवासियों को एक महीने में भवन खाली करने का आदेश दिया है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुखर्जी नगर के बहुमंजिला सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को खतरनाक घोषित करने के दिल्ली नगर निगम के निर्णय को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। साथ ही हाई कोर्ट ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट बनाने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण को इमारत को गिराकर दोबारा निर्माण करने का आदेश दिया है। अदालत ने अब भी अपार्टमेंट में रहने वाले निवासियों को एक महीने में भवन खाली करने का आदेश दिया है। मकान मालिकों को मिलेगा किराया साथ ही डीडीए को आदेश दिया कि भवन खाली करने की तारीख से एचआइजी भवन मालिकों को...
इमारत को खतरनाक घोषित किया जा चुका है, ऐसे में भवन मालिकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उक्त संरचना को ध्वस्त करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करना एजेंसी का वैधानिक कर्तव्य है। दोबारा डीडीए ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण के साथ दोबारा बनाए जाने के क्रम में 168 अतिरिक्त फ्लैट बनाए जाने की बात कही थी। मगर, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई अतिरिक्त भवन नहीं बनेगा। कोर्ट ने कहा कि अतिरिक भवन बनने से वर्तमान के भवन मालिकों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। अदालत ने...
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