हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, झारखंड हाई कोर्ट ने ज़मानत देते हुए क्या कहा

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हेमंत सोरेन ने जेल से निकल कर कहा कि एक मनगढंत कहानी बना कर उन्हें पांच महीने तक जेल में रखा गया.

झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कथित ज़मीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज़मानत दे दी है.

"न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन-महीने नहीं सालों लग रहे हैं. जो लोग शिद्दत के साथ देश समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं उनके काम में बाधा डाली जा रही है." कोर्ट ने कहा, "यह ध्यान देने योग्य है कि भानु प्रताप प्रसाद के परिसर से बरामद कई रजिस्टरों और रेवेन्यू रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता या उनके परिवार के सदस्यों का नाम नहीं है."

"इस कोर्ट में दर्ज किए गए निष्कर्षों के आधार पर इस अदालत ने पाया है कि पीएमएलए की धारा 45 की शर्त पूरी करते हुए ये मानने का कारण हैं कि याचिकाकर्ता कथित अपराध का दोषी नहीं हैं." हेमंत सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने आरोप लगाया कि उन्होंने रांची में 8.86 एकड़ ज़मीन 'अवैध रूप से' हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया.

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