सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं. निस्संदेह, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अभी उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है. उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. वह समाज के लिए खतरा नहीं हैं.'
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है. अंतरिम जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसजी से कहा, 'अगर आप बहस में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं.' सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैंने एफिडेविट दायर कर दिया है. बेंच ने कहा कि हम 1 जून तक अंतरिम जमानत का आदेश दे रहे हैं.
'बेंच ने कहा, 'इसके महत्व को देखते हुए हम अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए उस तर्क को खारिज करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जमानत देने से राजनेताओं को इस देश के सामान्य नागरिकों की तुलना में लाभकारी स्थिति में होने का फायदा मिलेगा.''केजरीवाल से समाज को खतरा नहीं है'सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं. निस्संदेह, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अभी उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है. उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है.
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