Swati Maliwal case सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को तय की गई है। इस लेख में पढ़िए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोपी बिभव कुमार को किन बातों पर फटकार...
पीटीआई, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर मई में कथित रूप से हमला करने के आरोपित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जमकर फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा, 'क्या इस तरह के गुंडे को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए।' जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने बिभव की जमानत याचिका पर सुनवाई अगले बुधवार के लिए सूचीबद्ध की। पीठ ने बिभव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से...
उनके साथ मारपीट की। हम इसे खुली अदालत में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन मना करने के बावजूद इस व्यक्ति ने उन पर हमला करना जारी रखा। वह खुद को क्या समझते हैं? क्या सत्ता का नशा उनके सिर पर चढ़ गया है।' सिंघवी ने कहा कि अदालत मालीवाल द्वारा दर्ज कराई प्राथमिकी पर भरोसा कर रही है, लेकिन बिभव की शिकायत मालीवाल की 'मित्र' पुलिस और दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दर्ज नहीं की गई। 'हमें आपकी आंतरिक राजनीति से मतलब नहीं' जस्टिस कांत ने कहा, 'हमें आपकी आंतरिक राजनीति से मतलब नहीं है और...
Bibhav Kumar Swati Maliwal Case Arvind Kejriwal Supreme Court Hearing
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