दिल्ली हाई कोर्ट ने एएसआई के अफसरों से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की दस्तखत वाली फाइल पेश करने को कहा है। वो फाइल जिसमें सिंह ने जामा मस्जिद को संरक्षित इमारत नहीं घोषित करने का फैसला लिया है। हाई कोर्ट ने अफसरों को अंतिम मौका देते हुए फाइल को अगली सुनवाई पर पेश करने को कहा...
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आर्कियोलॉजिल सर्वे ऑफ इंडिया के अफसरों पर नाराजगी जताई। इस बात पर नाराजगी कि अफसर वो फाइल पेश नहीं कर पाए जिस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दस्तखत थे। वो फाइल जिमें उनका वह फैसला था कि राष्ट्रीय राजधानी में ऐतिहासिक मुगलकालीन जामा मस्जिद को 'संरक्षित स्मारक' घोषित नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट ने अफसरों को एक आखिरी मौका देते हुए कहा कि अक्टूबर में अगली सुनवाई तक वह फाइल अदालत में पेश की जाए। कोर्ट उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था...
को संरक्षित स्मारक घोषित नहीं किया जाना चाहिए।बेंच ने शुक्रवार की सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद एएसआई अधिकारी से आदेश का पालन न करने पर सवाल किया और कहा, 'कौन फाइल नहीं दे रहा है? हम सचिव को बुलाएंगे। स्पष्ट निर्देश हैं।'बेंच ने कहा, 'एएसआई का एक सक्षम अधिकारी सभी पहलुओं के संबंध में एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करे और मूल फाइल सुनवाई की अगली तारीख पर पेश की जाए। यह सीधे एएसआई के महानिदेशक की देखरेख में किया जाएगा।'अदालत ने एएसआई के महानिदेशक से एक सक्षम अधिकारी को नियुक्त करने...
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