Allahabad High Court News: एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि डर या गलत धारणा के चलते महिला की सहमति से भी शारीरिक संबंध बनाना रेप है.
प्रयागराजः रेप के मामले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि डर या गलत धारणा के चलते महिला की सहमति से भी शारीरिक संबंध बनाना रेप माना जाएगा. साथ ही मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज भी कर दिया, जिसमें अपील की गई थी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शादी के बहाने रेप के मुकदमे को रद्द किया जाए.
आगरा जिले के थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि आवेदक यानी की राघव ने पहले महिला को बेहोश कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. इसके बाद कथित तौर पर वह शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आवेदक और महिला एक-दूसरे को जानते थे और दोनों सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे. वकील ने कहा कि उन्होंने सहमति से शारीरिक संबंध बनाए जो लंबे समय तक जारी रहे.
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