'तुम्हें जमानत चाहिए तो..,' साढ़े 17 साल की लड़की को छेड़ता था लड़का, हाईकोर्ट ने इस शर्त पर दी बेल

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'तुम्हें जमानत चाहिए तो..,' साढ़े 17 साल की लड़की को छेड़ता था लड़का, हाईकोर्ट ने इस शर्त पर दी बेल
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MP News: जबलपुर हाईकोर्ट ने नाबालिग से छेड़खानी के मामले में 21 साल के लड़के को अनोखी सजा सुनाई है. हाईकोर्ट ने उसे इस शर्त पर जमानत दी है कि वह दो दिन अस्पताल में मरीजों की सेवा करेगा. ताकि, उसमें सामाजिक जिम्मेदारियों का भाव आए और वह अच्छा नागरिक बने. उसे यह काम अस्थायी जमानत के लिए करते रहना होगा.

जबलपुर. मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर से अनोखी सजा का मामला सामने आया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने नाबालिग से छेड़खानी करने वाले 21 साल के लड़के को दो महीने तक मरीजों की सेवा करने की सजा सुनाई है. हाईकोर्ट ने छेड़खानी के आरोपी युवक को भोपाल जिला अस्पताल में मरीजों की सेवा करने का आदेश दिया है. यह युवक शनिवार और रविवार को सुबह से दोपहर तक डॉक्टर और कंपाउंडर के साथ मिलकर मरीजों की सेवा करेगा. इसी शर्त पर इसे अस्थाई जमानत मिली है.

उसने मुझे शादी का भी प्रस्ताव दिया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की हरकतों से नाबालिग परेशान रहती थी. कई बार समझाने के बावजूद जब अभिषेक नहीं माना तो पीड़िता ने पुलिस थाने में उसके खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज कर दी. पुलिस ने भेज दिया जेल इस साल 4 अप्रैल को शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इसके बाद 13 अप्रैल को अभिषेक ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की. लेकिन, कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया. इसके बाद अभिषेक की तरफ से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई.

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