Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने 27 मार्च को जारी सर्कुलर पर रोक लगा दी, जिसमें सभी प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना फीस बढ़ाने से रोक दिया गया था.
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक सर्कुलर पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी में कोई भी मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल जिसे सरकारी एजेंसियों द्वारा भूमि आवंटित की गई है वो स्कूल शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना आगामी 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए फीस नहीं बढ़ाएगा. न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने 27 मार्च को जारी सर्कुलर पर रोक लगा दी, जिसमें सभी प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना फीस बढ़ाने से रोक दिया गया था.
याचिका में नोटिस जारी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि विभिन्न निर्णयों में यह माना गया है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों को अपनी फीस बढ़ाने से पहले पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वे कैपिटेशन फीस वसूल कर मुनाफाखोरी या शिक्षा का व्यावसायीकरण नहीं करते हैं तथा ‘शिक्षा के व्यावसायीकरण’ और लाभ कमाने के बीच अंतर है.
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