'नौकरियों में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात- राज्यों को कोटा लागू करने का नहीं दे सकते निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दावा करना मौलिक अधिकार नहीं है। लिहाजा कोई भी अदालत राज्य सरकारों को एससी-एसटी को आरक्षण देने का निर्देश नहीं दे सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें जब आरक्षण देना चाहती हैं तो सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए डेटा जुटाने को बाध्य हैं। शुक्रवार को जस्टिस एल नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता की पीठ ने इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। “राज्य...
ने कहा कि SC/ST के पक्ष में आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 16 के प्रावधान इसको सक्षम बनाते हैं और राज्य सरकारों के विवेक में निहित होते हैं। लेकिन राज्य सरकार को सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा, "राज्य पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बनाने के लिए बाध्य नहीं है।" पीठ ने उत्तराखंड सरकार के लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के पदों पर पदोन्नति में एससी और एसटी को आरक्षण से...
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