हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई पहले से ही देहाद्राई द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है. अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया कि देहाद्राई के वकील ने आश्वासन दिया है कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले वह प्रधानमंत्री के खिलाफ आपराधिक साजिश में पिनाकी मिश्रा के शामिल होने से संबंधित आरोप नहीं दोहरायेंगे.
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को बीजद सांसद पिनाकी मिश्रा द्वारा दायर मानहानि के मामले में वकील जय अनंत देहाद्राई को समन जारी किया. साथ ही यह अहम टिप्पणी की कि 'देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ साजिश रचना राजद्रोह है.' पिनाकी मिश्रा ने अपनी याचिका में देहाद्राई पर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाने और उन्हें उड़िया बाबू, पुरी का दलाल जैसे आपत्तिजनक नामों से बुलाने का आरोप लगाया है.
क्या यह आपका बयान नहीं है कि वह साजिश रच रहे हैं?' कोर्ट ने देहाद्राई के वकील से पूछा, 'आप बताएं कि पिनाकी मिश्रा पीएम के खिलाफ कैसी साजिश रच रहे थे?'जय अनंत देहाद्राई के वकील राघव अवस्थी ने कोर्ट से कहा, 'बयान का आधार मोइत्रा और मिश्रा के बीच घनिष्ठ संबंध है.' जस्टिस सिंह ने कहा, 'यही आपका एकमात्र कारण है? ये एक देश के पीएम पर गंभीर आरोप हैं. आप खुश नहीं हो सकते? आप एक सांसद द्वारा पीएम पर साजिश का गंभीर आरोप लगा रहे हैं.
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