दिल्ली की एक उपभोक्ता अदालत ने इमामी लिमिटेड पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी की फेयर एंड हैंडसम क्रीम का विज्ञापन भ्रामक पाया गया। एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि वह क्रीम से गोरा नहीं हुआ। उन्होंने 2013 में 79 रुपये में क्रीम खरीदी थी। कंपनी ने तर्क दिया कि व्यक्ति ने क्रीम का सही इस्तेमाल नहीं...
नई दिल्ली: इमामी लिमिटेड पर दिल्ली की एक उपभोक्ता अदालत ने 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी के 'फेयर एंड हैंडसम' क्रीम के भ्रामक विज्ञापन के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि निर्देशानुसार इस्तेमाल करने के बाद भी क्रीम से त्वचा गोरी नहीं हुई। उसने 2013 में 79 रुपये में यह क्रीम खरीदी थी। केंद्रीय दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 9 दिसंबर को इमामी के खिलाफ फैसला सुनाया।शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने क्रीम का इस्तेमाल निर्देशों के अनुसार किया था।...
विज्ञापन और पैकेजिंग का इस्तेमाल करके अनुचित व्यापार व्यवहार किया। शिकायत के समय को देखते हुए कंपनी को सुधार संबंधी विज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। इमामी को भ्रामक व्यवहार बंद करना होगा। उत्पाद की पैकेजिंग और विज्ञापन वापस लेने होंगे। दिल्ली राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में 14.
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