वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले के बाद अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए. अब पुराने सवाल खत्म हो जाने चाहिए. सवालों के वोटर के मन में शक होता है. चुनाव सुधार भविष्य में भी जारी रहेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण की वोटिंग के बीच शुक्रवार को एक अहम फैसला दिया. कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई है. इस फैसले के बाद चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दी है. चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. चुनाव कराना एक लंबी प्रक्रिया है और हम इसे पूरी गंभीरता और ईमानदारी से करते हैं.
कोर्ट का निर्देश है कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिटों को भी सीलकर सुरक्षित किया जाए. यह भी निर्देश दिया गया है कि उम्मीदवारों के पास नतीजों की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिसे चुनाव घोषणा के सात दिनों के भीतर किया जा सकेगा.यह फैसला सुनाते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्चा उम्मीदवारों को खुद ही उठाना पड़ेगा.
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