मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर अहम टिप्प्णी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे का पोर्न देखना अपराध नहीं है, लेकिन पोर्न में बच्चे का इस्तेमाल करना अपराध है.
चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी बच्चे का पोर्न देखना अपराध नहीं है, लेकिन पोर्न में बच्चे का इस्तेमाल किया जाना, अपराध के दायरे में आता है. सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की. मद्रास हाईकोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत अपराध के दायरे से बाहर रखने का फैसला दिया था.इस मामले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच सुनवाई कर रही है.
ऐसा करने पर इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67, 67A, 67B के तहत जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है.धारा 67 के तहत, पोर्न कंटेंट देखने, डाउनलोड करने और वायरल करने पर पहली बार 3 साल की जेल और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा है. दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 साल की कैद और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती है.धारा 67A के तहत, मोबाइल में पोर्न कंटेंट रखने और वायरल करने पर पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती है.
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