'बुलडोजर न्याय' के खिलाफ दिशानिर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मांगे सुझाव
'बुलडोजर न्याय' के खिलाफ दिशानिर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मांगे सुझावनई दिल्ली, 2 सितम्बर । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति को ध्वस्त करने के खिलाफ अखिल भारतीय दिशा-निर्देश बनाने पर विचार किया और संबंधित पक्षों को दो सप्ताह के भीतर अपने सुझाव रखने का आदेश दिया।
मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए उच्चतम न्यायालय ने पक्षकारों से दिशानिर्देश तैयार करने के लिए अपने सुझाव रिकॉर्ड पर रखने को कहा।
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