'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना लेकिन...' सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले पर सुनवाई से किया इनकार, याचिकाकर्ताओं को दी ये सलाह

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'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना लेकिन...' सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले पर सुनवाई से किया इनकार, याचिकाकर्ताओं को दी ये सलाह
Hathras Stampede CaseSC On Hathras StampedeWhy Hathras Stampede Happen
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Hathras stampede case हाथरस Hathras stampede में सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने में सक्षम...

एएनआई, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई ने करने का फैसला करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे उच्च न्यायालय जाएं। हाई कोर्ट जाएं याचिकाकर्ता: सुप्रीम कोर्ट सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बेशक यह परेशान करने वाली घटनाएं हैं लेकिन इस मामले पर सुनवाई करने के लिए हाई कोर्ट सक्षम है। याचिकाकर्ताओं ने दो जुलाई की भगदड़ की...

की जांच के लिए शीर्ष न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की थी। भगदड़ में 121 लोगों की हुई थी मौत बता दें कि दो जुलाई को हाथरस में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक, हाथरस जिले के फुलरई गांव में बाबा नारायण हरि ऊर्फ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। इस सत्संग में 2.

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