कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने यूपी प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर याचिकाकर्ताओं ने अलग-अलग तर्क दिए। हालांकि कोर्ट ने भी कहा कि इन आदेशों में सुरक्षा और स्वच्छता के आयाम...
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं। दुकान मालिकों को नाम बताने की जरूरत नहीं है। दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने की जरूरत है। मतलब यह कि दुकान पर सिर्फ लिखे होने की जरूरत है कि वहां मांसाहारी खाना मिल रहा है या शाकाहारी खाना। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार...
एक बड़ा मुद्दा उठाते हैं, जो यह है कि पहचान के आधार पर बहिष्कार होगा। जस्टिस भट्टी ने केरल की दो दुकानों का किया जिक्र लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान जस्टिस भट्टी ने दिलचस्प कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि केरल में एक होटल हिंदू द्वारा चलाया जाता है और एक होटल मुस्लिम द्वारा चलाता है। लेकिन वे अक्सर मुस्लिम के स्वामित्व वाले शाकाहारी होटल में जाते हैं, क्योंकि वे स्वच्छता के अंतरराष्ट्रीय मानकों को बनाए रखते हैं। फैसले से दुकानदारों की होगी आर्थिक मृत्यु एक याचिकाकर्ता की ओर से...
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