'राज्यपाल के खिलाफ न करें अपमानजनक टिप्पणी...', मानहानि मामले में कलकत्ता HC ने दी सीएम ममता को हिदायत

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'राज्यपाल के खिलाफ न करें अपमानजनक टिप्पणी...', मानहानि मामले में कलकत्ता HC ने दी सीएम ममता को हिदायत
Governor CV Anand BoseCalcutta High CourtCM Mamata Banerjee
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल के राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सीएम ममता बनर्जी को हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा कि वह राज्यपाल के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करने से परहेज करें। कोर्ट ने 14 अगस्त तक राज्यपाल के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई भी आपत्तिजनक या गलत बयानी नहीं करने का अंतरिम निर्देश भी...

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल के राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित अन्य तृणमूल कांग्रेस नेताओं को इस प्रकार की टिप्पणियों से परहेज करने को कहा। अदालत ने दिया ये निर्देश अदालत ने इस मामले में ममता सहित चार तृणमूल नेताओं को 14 अगस्त तक राज्यपाल के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई भी आपत्तिजनक या गलत बयानी नहीं करने का अंतरिम निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री और तृणमूल के अन्य नेताओं के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे...

जैसा कि याचिका ने दावा किया कि कई टिप्पणियों से उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है। इसलिए ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। वादी एक संवैधानिक प्राधिकारी हैं। उनके द्वारा दायर मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है। यदि इस स्तर पर अंतरिम आदेश नहीं दिया जाता है तो वादी के खिलाफ मानहानिकारक बयान को बढ़ावा मिलेगा।- कलकत्ता हाई कोर्ट सीएम ममता ने किया था विरोध न्यायमूर्ति राव ने इससे पहले निर्देश दिया था कि राज्यपाल के बारे में मुख्यमंत्री की टिप्पणियों को प्रकाशित करने वाली सभी मीडिया रिपोर्टों को भी मामले में...

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