जमानत देते समय विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने कहा कि राणा कपूर के खिलाफ सीबीआई का केस, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले से जुड़ा है. न्यायाधीश ने कहा कि ईडी द्वारा कोई कार्यवाही शुरू किए बिना, ईडी मामले की सुनवाई के साथ-साथ सीबीआई मामले की सुनवाई भी सही कानूनी भावना से शुरू नहीं हो सकती है.
केंद्रीय जांच ब्यूरो पर कड़ा टिप्पणी करते हुए मुंबई की एक विशेष अदालत ने कहा कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसी ने कर्ज देने का पूरा दोष राणा कपूर पर डाल दिया, उन्हें गिरफ्तार किया और चार साल तक जेल में रखा, वह सही नहीं था. अदालत ने कहा कि सबूतों के देखकर पहली नजर में संकेत मिलता है कि "यस बैंक को इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जैसा कि सीबीआई के आरोप पत्र में बताया गया है." अदालत ने यह भी माना कि कपूर के खिलाफ सीबीआई के आरोप में कोई दम नहीं है.
''अदालत ने कहा कि कपूर के खिलाफ सीबीआई मामले में 49 प्रस्तावित गवाहों से पूछताछ की जानी है और 7897 पन्नों के बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, जबकि ईडी मामले में 14 गवाहों के साथ 1264 पन्नों के दस्तावेजों की जांच होनी है. न्यायाधीश ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि अगर ईडी ने अब अपनी जांच बंद भी कर दी, तो मुकदमा शुरू होने में "लगभग 1-2 साल" लगेंगे. इसके बाद जांच पूरी करने में कम से कम 2-3 साल लगेंगे.
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