Love Jihad Law: यूपी विधानसभा में लव जिहाद करने के दोषी को ताउम्र की जेल होगी. यह बिल मंगलवार को विधानसभा सदन में पास हो गया है. योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक सोमवार को पेश किया. जो आज पास कर दिया गया है.
लखनऊः उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने के दोषी को उम्रकैद होगी. यह बिल मंगलवार को विधानसभा सदन में पास हो गया है. योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक सोमवार को पेश किया. जो आज पास कर दिया गया है. इसमें ‘लव जिहाद’ जैसे अपराधों के मामले में सजा को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है. लव जिहाद में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है. लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार लगातार सख्त तेवर में ही नजर आई है.
यह भी पढ़ेंः कपल ने किये महाकाल के दर्शन, होटल लौटते ही सनक गया युवक, हरकत देख कमरे से चीखते हुए निकली लड़की इस बिल को लाने से पहले योगी सरकार ने बताया था कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, दलित- पिछड़े समुदाय से होने के आधार पर सजा तय की जाएगी. नए बिल में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए भी सजा और जुर्माने को बढ़ाया गया है. इससे पहले लव जिहाद की सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई-बहन का होना जरूरी था, लेकिन अब दायरा बढ़ा दिया गया है.
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