'शुक्राणु या अंडाणु दान करने वाले का बच्चे पर कोई कानूनी अधिकार नहीं', बंबई HC ने खारिज की याचिका

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'शुक्राणु या अंडाणु दान करने वाले का बच्चे पर कोई कानूनी अधिकार नहीं', बंबई HC ने खारिज की याचिका
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शुक्राणु या अंडाणु दान करने वाले का बच्चे पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है। यह टिप्पणी बंबई उच्च न्यायालय ने की है। कोर्ट ने कहा कि वह उसका जैविक माता-पिता होने का दावा नहीं कर सकता।अदालत ने कहा कि छोटी बहन की भूमिका अंडाणु दान करने की है बल्कि वह स्वैच्छिक दानकर्ता है और अधिक से अधिक वह आनुवंशिक मां बनने की अर्हता रखती है इससे अधिक कुछ...

पीटीआई, मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि शुक्राणु या अंडाणु दान करने वाले का बच्चे पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होता और वह उसका जैविक माता-पिता होने का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने इसी के साथ 42 वर्षीय एक महिला को उसकी पांच वर्षीय जुड़वां बेटियों से मिलने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के दलील को किया खारिज महिला ने अपनी याचिका में कहा कि सरोगेसी के जरिये पैदा हुई उसकी बेटियां उसके पति और अंडाणु दान करने वाली छोटी बहन के साथ रह रही हैं। याचिकाकर्ता के पति ने दावा किया था कि...

जारी दिशानिर्देश इस समझौते पर लागू होते हैं। क्या है पूरा मामला? अदालत ने कहा कि दिशानिर्देशों के नियम के अनुसार, दानकर्ता और सरोगेट मां को सभी अभिभावकीय अधिकार त्यागने होंगे। साथ ही कहा कि वर्तमान मामले में जुड़वां बच्चियां याचिकाकर्ता और उसके पति की बेटियां होंगी। याचिका के अनुसार दंपति समाान्य प्रक्रिया से गर्भधारण नहीं कर सकते थे और याचिकाकर्ता की बहन स्वेच्छा से अपने अंडे दान करने के लिए आगे आई। दिसंबर 2018 में सरोगेट मां द्वारा गर्भ धारण किया गया और अगस्त 2019 में जुड़वां लड़कियों का जन्म...

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