'शुक्र है पानी का चालान नहीं काटा...', कोर्ट ने भले लगाई फटकार, पर यहां तो भगवान को भी मिल चुका है नोटिस

When Gods Summoned To Courtroom समाचार

'शुक्र है पानी का चालान नहीं काटा...', कोर्ट ने भले लगाई फटकार, पर यहां तो भगवान को भी मिल चुका है नोटिस
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When Gods Summoned to Courtroom: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए थार चालक को जमानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई. हाईकोर्ट ने कहा कि शुक्र है कि आपने बरसानी पानी का चालान नहीं काटा.

नई दिल्ली. दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि ‘शुक्र है आपने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घुसने के लिए बरसाती पानी का चालान नहीं काटा.’ हाईकोर्ट ने पानी से भरी सड़क पर थार एसयूवी चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार करने पर पुलिस की आलोचना की. थार के चालक मनुज कथूरिया को जमानत दे दी गई. हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी को मामले में ‘अति-उत्साह में फंसाया गया’ था.

राम जन्म भूमि विवाद मुकदमों में रामलला की ओर से भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल के परासरन ने पैरवी की थी. फैसले में रामलला को एक नाबालिग के रूप में मान्यता दी गई, जो किसी मित्र या अभिभावक के जरिये मुकदमा चलाने के हकदार हैं. रामलला को पक्षकार बनाने से विवादित जमीन के मालिक के रूप में भगवान राम के दावे पर फैसला लेने में मदद मिली. सुप्रीम कोर्ट ने उत्कल ठाकुर मामले की कानूनी मिसाल पर भरोसा किया. जिसमें अदालतों ने हिंदू मूर्तियों की न्यायिक स्थिति को मान्यता दी थी.

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