'हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए...', कोलकाता रेप पीड़िता के परिजन कोर्ट में बोले

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'हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए...', कोलकाता रेप पीड़िता के परिजन कोर्ट में बोले
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कोलकाता की अदालत ने संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जज ने कहा कि यह मामला दुर्लभ नहीं है और सबूतों के आधार पर फैसला लिया गया. अदालत ने पीड़ित के परिवार को ₹17 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया. VIDEO

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए रेप-मर्डर केस के अपराधी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा मिलने पर पीड़िता के माता-पितचा ने निराशा जताई है. उन्होंने कहा कि वे दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. उनका दावा है कि इस जघन्य कांड की जांच आधे-अधूरे मन से की गई है. इस अपराध में शामिल कई दोषियों को बचाया गया है. वे इंसाफ की मांग करते हुए हाई कोर्ट जाएंगे.

''Advertisementभारतीय न्याय संहिता की इन धाराओं के तहत संजय रॉय दोषीइससे पहले शनिवार को संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103 के तहत के दोषी ठहराया गया था. इसके बाद पीड़िता की मां ने कहा था कि वो अभी भी अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी और सजा का इंतजार कर रही हैं. उन्होंने कहा, "संजय रॉय दोषी है. यह जैविक साक्ष्यों से साबित हो गया है. अदालत में सुनवाई के दौरान वो चुप रहा. इससे भी मेरी बेटी को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या करने में उसका हाथ साबित होता है.

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