ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की अदालत ने शुक्रवार को हिंदू पक्ष की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें पूरे परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की मांग की गई थी.
वाराणसी कोर्ट में शुक्रवार को ज्ञानवापी मामले को लेकर हिंदू पक्ष की याचिका खारिज हो गई थी. इस मामले पर जब जगदगुरु रामभद्राचार्य से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 'हम इसे लेकर उच्च न्यायालय जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा.' 'हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे'ज्ञानवापी मामले पर मीडिया से बात करते हुए रामभद्राचार्य ने कहा, 'हम हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय हमारे अनुकूल निर्णय देगा.
हिंदू पक्ष की याचिका खारिज हिंदू पक्षकार विजय शंकर रस्तोगी ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे भगवान आदि विशेश्वर का 100 फीट का विशाल शिवलिंग और अरघा स्थित है जिसका पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से पुरातात्विक सर्वेक्षण होना चाहिए. Advertisementसाथ ही उन्होंने यह भी मांग की थी कि वजूखाने का भी सर्वेक्षण होना चाहिए जो पूर्व के एएसआई सर्वे में नहीं हुआ है. इसके अलावा बचे हुए तहखानों का भी सर्वेक्षण किया जाना चाहिए.
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