सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यौन उत्पीड़न की वजह से गर्भवती हुई 14 साल की लड़की को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत मिले पावर का इस्तेमाल करते का पीड़िता को करीब 7 का गर्भपात कराने का आदेश दिया.
नई दिल्ली. यौन उत्पीड़न की वजह से गर्भवती हुई 14 साल की लड़की को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा राहत दी है. इस नाबालिग लड़की ने सुप्रीम कोर्ट से अपने 28 हफ्ते की गर्भवस्था को समाप्त करने की इजाजत मांगी थी. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे गर्भपात की इजाजत दे दी. सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के गर्भपात कराने के आदेश देने से मना करने के फैसले को खारिज कर दिया.
यह भी पढ़ें- चुनाव से पहले ममता सरकार को झटका, शिक्षक भर्ती घोटाले पर आया हाईकोर्ट का फैसला, 23 हजार नौकरियां रद्द दरअसल सायन के मेडिकल बोर्ड ने इस मामले में साफ तौर से राय दी है कि गर्भावस्था जारी रहने से नाबालिग की शारीरिक और मानसिक भलाई पर असर पड़ सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा, ‘इसमें कुछ हद तक जोखिम शामिल है. हालांकि मेडिकल बोर्ड ने राय दी है कि बच्चे को जन्म देने के मुकाबले गर्भपात करने में जोखिम कम है.
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