पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर ने दिल्ली हाई कोर्ट में दलील दी है कि वह 47 प्रतिशत दिव्यांग होने के बावजूद यूपीएससी एग्जाम में सामान्य श्रेणी में बैठी थीं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें घुटने में दिक्कत है और उन्हें दिव्यांग श्रेणी में ही मौके मिलने...
नई दिल्ली : पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर ने दिल्ली हाई कोर्ट में दलील दी है कि दिव्यांगता के बावजूद उन्होंने सामान्य श्रेणी में एग्जाम दिया। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में अपने 12 में से 7 प्रयासों को नजरअंदाज करने की अपील की है। खेडकर का दावा है कि उन्हें घुटने में दिक्कत है और उन्हें 'दिव्यांग' श्रेणी में ही मौके मिलने चाहिए थे। उन्होंने दलील दी है कि 47% दिव्यांगता होने के बावजूद वह सामान्य श्रेणी से परीक्षा में बैठीं।पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा पास करने के लिए...
हाई कोर्ट को बताया है कि पूजा ने 'धोखाधड़ी' की है। UPSC का कहना है कि पूजा ने परीक्षा में अधिकतम प्रयासों की सीमा को पार करने के लिए अपना और अपने माता-पिता का नाम बदला था। दूसरी तरफ पूजा ने UPSC के इन सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका दावा है कि उन्होंने सिर्फ अपना मध्य नाम बदला था और UPSC ने उनकी पहचान बायोमेट्रिक डेटा के जरिए सत्यापित की थी। पूजा का यह भी कहना है कि UPSC के पास उनका चयन रद्द करने का अधिकार नहीं है क्योंकि उन्हें पहले ही ट्रेनी अफसर के रूप में नियुक्त किया जा चुका है।...
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