EVM-VVPAT Order: न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 18 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से किए गए वोटों के वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों के साथ 100 प्रतिशत सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है. अदालत ने आज दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग के अधिकारियों की उपस्थिति रहने को कहा. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बुधवार को सुबह 10:30 बजे केस की सुनवाई शुरू की.
किसी को भी यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि जो कुछ अपेक्षित है, वह नहीं किया जा रहा है.'चुनाव आयोग की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि हर चीज पर अत्यधिक संदेह करना एक समस्या है.पीठ ने एक याचिकाकर्ता के वकील से कहा, 'हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता. आप हर चीज की आलोचना नहीं कर सकते. अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है, तो आपको इसकी सराहना करनी होगी. आपको हर चीज की आलोचना करने की जरूरत नहीं है.
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