पीठ ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कानून नहीं कहता कि जांच पूरी करने के लिए गिरफ्तारी की जानी चाहिए। कानून का यह उद्देश्य नहीं है। जीएसटी के प्रत्येक मामले में आपको गिरफ्तारी करनी जरूरी नहीं है। यह कुछ विश्वसनीय साक्ष्य एवं ठोस सामग्री पर आधारित होनी चाहिए।चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि गिरफ्तारी की...
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से कहा कि वस्तु एवं सेवा कर के सभी मामलों में गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा तभी किया जा सकता है जब दोषी साबित करने के लिए विश्वसनीय सुबूत और ठोस सामग्री हो। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस बेला एम.
त्रिवेदी की पीठ ने सीमा शुल्क अधिनियम और वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम से संबंधित प्रविधानों की संवैधानिक वैधता और व्याख्या को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता से गिरफ्तारी की शक्ति अलग है। पीठ ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा, ''कानून नहीं कहता कि जांच पूरी करने के लिए गिरफ्तारी की जानी चाहिए। कानून का यह उद्देश्य नहीं है। जीएसटी के प्रत्येक मामले में आपको गिरफ्तारी करनी जरूरी नहीं है। यह कुछ विश्वसनीय साक्ष्य एवं ठोस सामग्री...
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