Supreme Court News: पंजाब में मुख्यमंत्री आवास के सामने की बंद पड़ी सड़क आम आदमी के लिए खोलने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार को Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अगले तारीख तक सीएम आवास के सामने वाली सड़क खोलने के पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.
नई दिल्ली: पंजाब में मुख्यमंत्री आवास के सामने की बंद पड़ी सड़क आम आदमी के लिए खोलने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अगले तारीख तक सीएम आवास के सामने वाली सड़क खोलने के पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और 2 सितंबर तक जवाब देने को कहा है. पंजाब सरकार के साथ-साथ केंद्र ने भी सड़क खोलने का विरोध किया है.
इस पर पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि पंजाब में आतंकवाद फिर से पनप रहा है…एक रॉकेट ग्रेनेड उस सड़क की पहुंच के दायरे में है. इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस दलील से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी. उसे तो लंबी दूरी से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है. आदेश में दर्ज है कि ये बफर जोन है. इसके बाद एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा संबंधी खतरा “कल्पना की उपज” है. सुरक्षा का प्रबंधन सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए. इस पर जस्टिस खन्ना.
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