Bombay High Court On Redevelopment : बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोसायटी के रीडिवेलपमेंट को कांदिवली की स्वपनपूर्ति SRA सोसायटी के पुनर्विकास में देरी करने वाले बिल्डर को हटाने के फैसले को बरकरार रखा। दस साल तक कोई ठोस कदम न उठाने पर सोसायटी को नया बिल्डर चुनने की अनुमति दी गई...
मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने दस साल तक झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना के तहत रीडिवेलपमेंट के संबंध में ठोस कदम न उठाने वाले डिवेलपर को हटाने के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मामला कांदिवली पश्चिम स्थित स्वपनपूर्ति SRA को-ऑपरेटिव सोसायटी से जुड़ा है। साल 2011 में सोसायटी के रीडिवेलपमेंट के लिए डिवेलपर को नियुक्त किया था, मगर एक दशक तक डिवेलपर ने निर्माण कार्य को लेकर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए थे। इसे देखते हुए SRA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सोसायटी को सदस्यों की ज़रूरी सहमति लेकर खुद...
वहीं, SRA के वकील ने कहा कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अथॉरिटी ने उपरोक्त आदेश जारी किया है। सोसायटी की ओर से ऐडवोकेट सुशील उपाध्याय ने पक्ष रखा। जस्टिस माधव जामदार ने केस के तथ्यों के मद्देनज़र कहा कि सोसायटी सदस्यों का बहुमत नए डिवेलपर की ओर दिखाई दे रहा है। सभी झोपड़पट्टीवासियों ने अपने स्ट्रक्चर खाली कर दिए हैं। उन्हें दो साल का रेंट भी मिल चुका है।'नया डिवेलपर समयबद्ध तरीके से कर रहा काम'जस्टिस जामदार ने कहा कि नया डिवेलपर स्लम प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए...
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